भारतीय राज्यघटनेतील भाग
राज्यघटनेत एकूण २५ भाग आहेत. (मूळ भाग २२ होते. यापैकी भाग ७ निरसित करण्यात आला. तर भाग 4A. 9A, 9B, 14A हे भाग नव्याने निर्माण करण्यात आले.)
भाग |
तरतुदी |
कलमे |
१ |
संघराज्य व
त्याचे क्षेत्र |
१ ते ४ |
२ |
नागरिकत्व |
५ ते ११ |
३ |
मूलभूत हक्क |
१२ ते ३५ |
४ |
राज्याच्या
धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे |
३६ ते ५१ |
४ क |
मूलभूत कर्तव्ये
(११) |
५१ (क) |
५ |
संघराज्य : १)
कार्यकारी यंत्रणा : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती,
मंत्रिपरिषद,
महान्यायवादी २) संसद ३) राष्ट्रपतींचे
वैधानिक अधिकार ४) संघ न्याययंत्रणा ५) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक |
५२ ते १५१ |
६ |
घटकराज्ये : १)
कार्यकारी यंत्रणा, राज्यपाल,
मंत्रीपरिषद,
महाधिवक्ता २) राज्य
विधानमंडळ, विधानसभा, विधानपरिषद, वैधानिक
कार्यपद्धती ३) राज्यपालांचे
वैधानिक अधिकार, ४) उच्च न्यायालये, ५) दुय्यम
न्यायालये |
१५२ ते २३७ |
७ |
निरसित |
२३८ |
८ |
संघराज्य प्रदेश
(केंद्रशासित प्रदेश) |
२३९ ते २४२ |
९ |
पंचायत राज |
२४३ |
९ क |
नगरपालिका |
२४३ |
९ ख |
सहकारी संस्था |
२४३ |
१० |
अनुसूचित
क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे |
२४४ |
११ |
केंद्र-राज्य
संबंध |
२४५ ते २६३ |
१२ |
वित्तव्यवस्था, मालमत्ता, संविदा हक्क, दायित्व/प्रतिदायित्व |
२६४ ते ३०० क |
१३ |
भारताच्या
राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य व व्यवहारसंबंध |
३०१ ते ३०७ |
१४ |
संघराज्य व
घटकराज्ये यांच्या अधिपत्याखालील सेवा |
३०८ ते ३२३ |
१४ क |
न्यायाधिकरणे |
३२३ क, ३२३ ख |
१५ |
निवडणुका व
निवडणूक आयोग |
३२४ ते ३२९ क |
१६ |
विवक्षित
वर्गांसंबंधी विशेष तरतुदी (SC,ST, अँग्लो इंडियन राखीव जागा) |
३३० ते ३४२ |
१७ |
राजभाषा |
३४३ ते ३५१ |
१८ |
आणिबाणीविषयक
तरतूदी |
३५२ ते ३६० |
१९ |
संकीर्ण
(राष्ट्रपती, राज्यपाल यांना
संरक्षण, मोठी बंदरे, विमानतळे
तरतूदी) |
३६१ ते ३६७ |
२० |
घटनादुरूस्ती |
३६८ |
२१ |
अस्थायी, संक्रमणी व
विशेष तरतूदी जम्मू काश्मीर विशेष दर्जा, वैधानिक विकास महामंडळे |
३६९ ते ३९२ |
२२ |
संविधानाचे
संक्षिप्त नाव (हिंदी अनुवाद, निरसने) |
३९३ ते ३९५ |
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